हरियाणा के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त कार्यालय तथा उपायुक्त, पंचकूला कार्यालय कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े उन सभी मामलों में अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, जिनमें वे हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के अनुसार स्वयं सक्षम हैं।