हमले के बाद दुकान मालिक को 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए मिली थी फोन पर धमकी: डीजीपी मामले में आगे-पीछे संबंध स्थापित करने के लिए और जांच जारी: प्रमोद बान
हमले के बाद दुकान मालिक को 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए मिली थी फोन पर धमकी: डीजीपी मामले में आगे-पीछे संबंध स्थापित करने के लिए और जांच जारी: प्रमोद बान
खबर खास, चंडीगढ़/होशियारपुर:
गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने होशियारपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में होशियारपुर के गांव बैंचा के निवासी कृष्ण गोपाल को उनके पुत्र केशव समेत होशियारपुर में ज्वैलरी स्टोर पर जानबुझकर हत्या के लिए की गई गोलाबारी, के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने वीरवार को यहां दी।
पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से .32 कैलिबर पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए, इसके अलावा उनका मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, को भी जब्त किया गया।
डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति होशियारपुर के गणपति ज्वैलर्स पर 18 अक्तूबर, 2025 को मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों द्वारा मुठभेड़ और हत्या के प्रयास में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमले के बाद, दुकान मालिक को एक अज्ञात विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी।
इस संबंध में होशियारपुर पुलिस स्टेशन माहिलपुर में बीएनएस की धारा 336, 324(4) और 3(5) तथा असला एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 170 दर्ज की गई थी। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे संबंध स्थापित करने के लिए और जांच जारी है।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, एजीटीएफ के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) प्रमोद बान ने कहा कि ज्वैलरी की दुकान पर हमले के बाद, डीआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल और एसएसपी हुसैरपुर संदीप मलिक की निगरानी में एजीटीएफ और होशियारपुर जिला पुलिस की टीमों ने मामले की जांच की और संदिग्धों की सफल पहचान की।
तुरंत कार्रवाई करते हुए, एजीटीएफ पंजाब और होशियारपुर पुलिस की टीमों ने होशियारपुर के गांव महिदूपुर में संदिग्धों कृष्ण गोपाल और केशव को रोका। दोषियों ने मौके से भागने के प्रयास में पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, लेकिन संक्षिप्त गोलीबारी के बाद उन्हें काबू कर लिया गया। पुलिस टीमों का नेतृत्व एसपी (जांच) परमिंदर सिंह, इंचार्ज सीआईए होशियारपुर गुरप्रीत सिंह और इंचार्ज एजीटीएफ चंदर मोहन कर रहे थे।
इस संबंध में एक नया मामला एफआईआर नंबर 172 होशियारपुर पुलिस स्टेशन माहिलपुर में बीएनएस की धारा 109, 221, 132 और 3(5) तथा असला एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया है।
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