सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है जिसके तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती गोल्डन आवर में निःशुल्क ईलाज करवाया जा रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है जिसके तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती गोल्डन आवर में निःशुल्क ईलाज करवाया जा रहा है।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रूपये तक का ईलाज होगा निःशुल्क, जिलों को जारी किए गए दिशा-निर्देश
सड़क सुरक्षा की ओर निरंतर प्रयासरत हरियाणा पुलिस, पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष-2024 में 616 सड़क दुर्घटनाएं व 251 मृत्यु हुई कम
खबर खास, चंडीगढ़ :
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है जिसके तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती गोल्डन आवर में निःशुल्क ईलाज करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रूपये तक का उपचार निःशुल्क किया जाता है। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि यह पायलेट प्रौजेक्ट नेशनल हैल्थ अथोरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्तपतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये की सीमा तक निःशुल्क ईलाज किया जाएगा।
कैशलैस सुविधा लेने की प्रक्रिया
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहां साफटवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है जिसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है अथवा नही। पुष्टि होने के उपरांत घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।
कपूर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए काम किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में 616 सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही, वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 251 सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु में भी कमी आई है तथा 403 लोग कम घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए जिनके माध्यम से 2 लाख 91 हजार 307 बच्चों व अन्य लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा समिति द्वारा वर्ष-2024 में 19 हजार 261 स्कूल बसों की चैकिंग की गई जिनमें से 4,657 स्कूल बसों का अनियमितता पाए जाने पर चालान किए गए। श्री कपूर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 66 टोल प्लाजा है जिन पर वे-इन-मोशन मशीनें लगाई जानी है इनमें से 54 टोल प्लाजा पर ये मशीने लगाई जा चुकी है जिनमें से 29 वे इन मोशल मशीनों के माध्यम से ओवरलोडिड वाहनों के चालान किए जा रहे हैं और जल्द ही अन्य टोल प्लाजा पर भी इसे शुरू किया जाएगा।
कपूर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। आमजन को सड़कों को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए और वाहनों को निर्धारित गति सीमा में ही चलाना चाहिए।
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