हरियाणा में 2014 की रेगुलराइजेशन पाॅलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारी 13 जून, 2024 से या इसके बाद पदोन्नति या प्रथम ए.सी.पी. स्केल के लाभ के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे पात्रता शर्तें पूरी करते हों। उनको पदोन्नति या ए.सी.पी. के लाभ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. के अन्तिम परिणाम पर भी निर्भर करेंगे।