मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।