मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।
खबर खास, चंडीगढ़ :
-हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।
गौरतलब है कि पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी।
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November 09, 2024
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