हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने रोहतक निवासी बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए संबंधित लेखाधिकारी पर एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना एवं 5 हजार रुपये का मुआवज़ा उपभोक्ता को दिए जाने का आदेश दिया है।