हरियाणा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कठोर कदम उठाये जा रहे हैं। 2014 से अब तक राज्य ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कुल 1,217 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें अंतरराज्यीय रेड के माध्यम से 397 एफआईआर शामिल हैं।