किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने हेतु वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि "मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है (परिवार पहचान पत्र - PPP/Family Id के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि मान्य) 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर ₹3,00,000 लाख प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के उस बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो "मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होगा। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले पांच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0