व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब राज्य अनुसूचित जातियाँ आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने दो अलग-अलग मामलों में एसएसपी साहिबजादा अजीत सिंह नगर और पुलिस कमिश्नर अमृतसर को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के अवसर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जातियाँ आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि डॉ. संदीप कौर, सहायक निदेशक, भौतिक/ऑडियो फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, पंजाब, फेज-4, मोहाली (जिला एस.ए.एस. नगर) ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दी थी कि उनके कार्यालय प्रमुख श्री अश्वनी कालिया द्वारा उनके प्रति जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके संबंध में जिला अटॉर्नी द्वारा भी मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस विषय में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है और तथ्यों पर आधारित पूर्ण रिपोर्ट सहित एस.एस.पी. साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्री हरमनदीप सिंह हंस को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं, दूसरे मामले में अमृतसर के शहीद उधम सिंह कॉलोनी निवासी परविंदर कौर ने 17 मार्च 2025 को आयोग को लिखित शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियाँ दी जा रही हैं, घर से बाहर काम पर जाते समय अश्लील बातें कही जाती हैं तथा अवैध रूप से वीडियो बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में पंजाब राज्य अनुसूचित जातियाँ आयोग द्वारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब के निदेशक से भी जांच करवाई गई, किंतु आज तक इस मामले में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि आयोग के चेयरमैन द्वारा आदेश दिए गए हैं कि पुलिस कमिश्नर, अमृतसर, गुरप्रीत सिंह भुल्लर दिनांक 04 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तथ्यों पर आधारित पूर्ण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
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