हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति फार्म नंबर 6 भरकर अपने विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।