गिरफ्तार किये आरोपी पाक-आधारित तस्कर के निर्देशों पर काम कर रहे थे: डीजीपी मुख्य आरोपी जुगराज सिंह पहले भी जून 2025 में नशों संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था: एआईजी एसएसओसी अमृतसर
गिरफ्तार किये आरोपी पाक-आधारित तस्कर के निर्देशों पर काम कर रहे थे: डीजीपी मुख्य आरोपी जुगराज सिंह पहले भी जून 2025 में नशों संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था: एआईजी एसएसओसी अमृतसर
खबर खास, चंडीगढ़/अमृतसर :
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने चार मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार कर सीमा पार से चल रहे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस दौरान उनके कब्जे में से चार आधुनिक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौलों के साथ-साथ गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान तरनतारन के जुगराज सिंह उर्फ चिरी निवासी गांव भगवाणपुरा, कुलबीर सिंह उर्फ नन्नू उर्फ कालू निवासी गांव दलीरी, अरशदीप सिंह निवासी गांव दलीरी और नछत्तर सिंह निवासी गांव दयालपुर के रूप में हुई है।
यह कार्रवाई, एसएसओसी अमृतसर द्वारा पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार ग्लॉक पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन बरामद कर इसी प्रकार के एक तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किए जाने के उपरांत सामने आई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान-आधारित तस्कर के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में और भी संबंधों का पता लगाने के लिए आगे जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर इसे पूरी तरह खत्म किया जा सके।
एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हथियारों की खेप प्राप्त किए जाने संबंधी पुख्ता सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसएसओसी अमृतसर की पुलिस टीमों ने चारों संदिग्धों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
एआईजी ने कहा कि यह भी पता लगा है कि मुख्य आरोपी जुगराज सिंह को पहले भी जून 2025 में नशा संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसने लगभग दो महीने जेल में बिताए थे। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई के अनुसार अदालत में पेश किया जाएगा।
इस संबंध में थाना एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 62 दिनांक 21.10.2025 को केस दर्ज किया गया है।
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