पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के एक प्रवक्ता  ने बताया कि  भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 नवंबर) डॉ. के.ए. पाल द्वारा भारत में बैलट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। दायर की गई अन्य याचिकाओं में चुनावों के दौरान पैसे, शराब और अन्य उपहार बांटने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग भी की गई थी।