बैंस ने बताया कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने पहले ही अपने परीक्षा संबंधी शेड्यूल में कोई संशोधन किया है, तो परीक्षाएं संशोधित शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय हालातों के आधार पर स्कूल खोलने या बंद करने संबंधी फैसला लेने के अधिकार दिए गए हैं।