पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा आज पटियाला के वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को गांव जनसूहा, जिला पटियाला के ग्रामिणों द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपों संबंधी 7 अप्रैल, 2025 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा आज पटियाला के वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को गांव जनसूहा, जिला पटियाला के ग्रामिणों द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपों संबंधी 7 अप्रैल, 2025 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
खबर खास्र, चंडीगढ़ :
पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा आज पटियाला के वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को गांव जनसूहा, जिला पटियाला के ग्रामिणों द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपों संबंधी 7 अप्रैल, 2025 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्टों का स्वयं नोटिस लेते हुए आयोग ने एस.पी. रैंक के अधिकारी को इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग एक्ट, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस अधिकारियों से तुरंत जवाब मांगा है।
चेयरमैन राज लाली गिल ने कहा कि जांच के परिणामों के आधार पर यदि महिला को परेशान करने या अनुचित दबाव डाले जाने की सुरत में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ है और आयोग द्वारा किसी भी तरह की धमकी, परेशानी या महिलाओं के अधिकारों की उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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