टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से छेड़छाड़ का है मामला
टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से छेड़छाड़ का है मामला
खबर खास, चंडीगढ़ :
खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनको सजा में राहत देने से इनकार किया है। लालपुरा ने हाईकोर्ट में चार साल की सजा में राहत देने की मांग की थी। लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि चूंकि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप् की आवश्यकता नहीं दिखती। लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर स्टे नहीं मिला तो उसकी विस सदस्यता खुद-ब-खुद रद्द हो सकती है और इससे क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत भी आ जाएगी।
गौर रहे कि तरनतारन की जिला अदालत ने दो महीने पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसी के साथ पुलिस ने विधायक समेत सात को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 12 सितंबर को सुनवाई करते हुए विधायक को चार साल की सजा सुनाई थी।
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