मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने प्ले वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : बलजीत कौर
खबर खास, चंडीगढ़ :
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने प्ले वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इन स्कूलों में खेलने के लिए स्थान होना अनिवार्य है और साथ ही स्कूलों में कैमरे लगाना भी जरूरी होने चाहिए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह जांच लें कि स्कूल पंजीकृत है या नहीं। इस संबंध में जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 से 6 साल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक कमरे में चल रहे प्ले वे स्कूलों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बच्चों की समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना स्कूलों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में इस नीति पर जमीनी स्तर पर काम करके एक मजबूत ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्कूलों का पंजीकरण शुरू किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि प्ले वे स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक विकास के लिए खेलों के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे।
अर्ली चाईलड केयर एजुकेशन ( ई.सी.सी.ई) कौंसिल के सुझावों को पंजाब सरकार ने राज्य में हू-ब-हू लागू करने का फ़ैसला किया है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने आज यहाँ पंजाब भवन चंडीगढ़ में एक प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान दी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन सुझाव के लागू होने साथ राज्य में काम कर रहे निजी प्ले वे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय हो गया है। उन्होंनो बताया कि सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास विभाग से 6 महीनों में प्ले वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय हो गया है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड प्ले वे ही अब राज्य में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
डा. बलजीत कौर ने बताया कि प्ले वे स्कूलों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आनलाइन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है जिससे किसी भी संस्था को मुश्किल का सामना न करना पड़े और समय बद्ध और पारदर्शी ढंग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी प्ले वे स्कूलों की निगरानी राज्य स्तरीय ई.सी.सी.ई कौंसिल द्वारा की जाएगी जिसका नेतृत्व विभाग के मंत्री की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्ले वे स्कूलों के लिए ई.सी.सी.ई कौंसिल द्वारा 0 से 3 साल के बच्चों के लिए नवचेतना और 3 से 6 साल के बच्चो के लिए अधारशिला सिलेबस निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आर.टी.एक्ट 2009 अधीन आते स्कूलों के प्री- प्राईमरी स्कूलों को भी यह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिर्वाय है।
मंत्री ने बताया कि प्ले वे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों पैंसिलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि उनके बचपन के शुरुआती विकास के लिए खेल के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में निखार आएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत के ध्यान हित पेरेंट्स टीचर वटसअप्प ग्रुप बनाए जाएंगे।
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य
उन्होंने कहा कि सभी प्ले वे स्कूलों में खेलने के लिए जगह और सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने अनिर्वाय होंगे जिससे बच्चो की निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने माँ-बाप से अपील की कि बच्चों को स्कूल में दाख़िल करवाने समय यह जांच करे कि स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्ले वे स्कूलों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बढ़िया सुधार लाने के लिए लगातार कार्यशील है।
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