* पंजाब सरकार ने बीबीएम चेयरमैन के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग * कहा, बीबीएमबी चेयरमैन ने की अदालत काे गुमराह करने की कोशिश
* पंजाब सरकार ने बीबीएम चेयरमैन के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग * कहा, बीबीएमबी चेयरमैन ने की अदालत काे गुमराह करने की कोशिश
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार ने बीबीएम चेयरमैन मनोज त्रिपाठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब सरकार का आरोप है कि बीबीएम चेयरमैन ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आठ मई को अदालत की कार्रवाई के दौरान मनोज त्रिपाठी ने माना कि उन्हें सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही घेरा था। इसके अलावा उन्होंने यह भी माना कि वह पंजाब पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकले थे। लेकिन नौ मई को त्रिपाठी ने अपना बयान बदल दिया और अवैध हिरासत का आरोप लगाया।
इसे लेकर पंजाब सरकार ने बीएनएसएस, 2033 की धारा 379 के तहत धारा 215 में अपराध की जांच की मांग की है, जिसमें झूठा शपथपत्र देने का आरोप है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने बीबीएम चेयरमैन त्रिपाठी और जल विनियमन निदेशक संजीव कुमार के खिलाफ छह मई के हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना के लिए अवमानना की कार्यवाही की मांग की है।
पंजाब सरकार का आरोप है कि त्रिपाठी ने कोर्ट के आदेशों की ग़लत व्याख्या करते हुए को बीबीएमबी और उसके अधिकारियो को गुमराह किया और हरियाणा को ज़बरदस्ती 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने की कोशिश की।
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