पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जगतार हवारा को मोहाली की जिला अदालत ने 20 साल पुराने एक मामले में बरी किया है। साल 2005 में खरड़ थाने में उसपर विस्फोटक सामग्री संबंधी मामला दर्ज किया गया था।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जगतार हवारा को मोहाली की जिला अदालत ने 20 साल पुराने एक मामले में बरी किया है। साल 2005 में खरड़ थाने में उसपर विस्फोटक सामग्री संबंधी मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। गौर रहे इससे पहले वह मोहाली के सोहाना थाने से बरी हुआ था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हवार समेत कुछ अन्य के खिलाफ खरड़ थाने में 2005 में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि, उस समय पुलिस ने न तो हवारा को गिरफ्तार किया था और न ही उसके पास से कोई रिकवरी हुई थी। साल 1998 में जगतार हवारा पर आईपीसी की धारा 153ए, 124, 225, 120बी और 511 पर मामला दर्ज हुआ था। उसे एक साल पहले ही इस मामले में बरी किया गया था। दोनों मामलों में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।
गौर रहे कि हवारा चंडीगढ़ में विस्फोटक और देशद्रोह के दो मामलों में पहले ही बरी हो चुका है। जगतार हवारा इस वक्त पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन दिनों हवारा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन वह पंजाब की जेल में रहना चाहता है। उसने इस संबंध में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उसकी दलील थी कि उसके खिलाफ दिल्ली में कोई मामला दर्ज नहीं है और वह वर्तमान में पंजाब में दर्ज एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। साल 1995 में गिरफ्तार हुआ हवारा पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया जा चुका है और पिछले 29 साल से अधिक समय से जेल में है।
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