बीती दस सितंबर को ही उनहें अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
बीती दस सितंबर को ही उनहें अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पहले एक युवती से मारपीट और छेड़छाड़ मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। बीती दस सितंबर को ही उनहें अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत के फैसले के मुताबिक दोषी विधायक को पीड़िता को मुआवजा भी देना पड़ेगा।
वहीं, दो साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है। हालांकि लालपुरा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सजा पर रोक लगी तो उनकी विधायकी बच सकती है।
इस फैसले पर आप के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने कहा- पार्टी की कार्रवाई से कोर्ट की कार्रवाई बड़ी है। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, वह सही ही होगी। कोर्ट के फैसले पर कोई भी सवाल-जवाब नहीं है। विधायकी निष्कासित हो सकती है, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है।
वहीं सजा के बाद पीड़िता ने कहा कि इस केस को लड़ने के लिए मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह तरनतारन में होने वाला उपचुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वह सभी महिलाओं से कहना चाहती हैं कि यदि कोई भी आपसे धक्केशाही करता है तो जरूर आवाज उठाएं।
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