पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मोहाली की उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।
पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मोहाली की उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।
खबर खास, मोहाली :
पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मोहाली की उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। नियम तोड़ने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने एसएसपी को इस संबंध में आदेश पालन करवाने को लेकर कहा है।
गौर रहे कि मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों में चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से बीएनएस की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी लागू रहेंगे।
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पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
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