एक दूसरे मामले में जेई के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश राजौंद नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच विजिलेंस से करवाने सहित एक अन्य मामले में एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के आदेश
एक दूसरे मामले में जेई के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश राजौंद नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत की जांच विजिलेंस से करवाने सहित एक अन्य मामले में एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के आदेश
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान एक पुलिस कर्मचारी एएसआई को निलंबित कर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं, दूसरी ओर रिश्वत मांगने के आरोप में एक जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए।
विज ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई 15 शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें नौ पुरानी व 6 नई शिकायतें शामिल रही। बैठक में मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए।
उन्होंने राजौंद नगर पालिका में पिछले साढ़े तीन साल में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विजिलेंस से भी करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव पाई में आवास योजना के तहत कटी कालोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शन करने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में देने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक अपात्र व्यक्ति द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने पर उससे रिकवरी के भी आदेश जारी किए।
गांव तितरम निवासी संदीप मलिक व अन्य ने शिकायत दी थी कि पुलिस ने जमीन खरीदने संबंधी मामले में उनकी शिकायत पर दर्ज केस को उनकी अनुमति के बिना करनाल स्थानांतरित करके उसे रद्द करवाने व उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने मामले की सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष में शामिल एक पुलिस कर्मचारी संदीप कुमार को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने के आदेश जारी किए।
राजौंद निवासी राकेश राणा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि नगर पालिका राजौंद में पिछले साढ़े तीन सालों में हुए कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी हुई है। करोड़ों रुपये के गबन की इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच हरियाणा विजिलेंस से करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने शिकायतकर्ता को धरना समाप्त करने के साथ-साथ उनके साथ आए एक व्यक्ति को भी जांच में शामिल करने के आदेश जारी किए। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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