निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है, ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है, ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सितंबर, 2025 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 428 लाभार्थियों को 328.17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, जिसमें 32.03 लाख रुपये सब्सिडी भी शामिल है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है, ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 214 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन और सूअर पालन के लिए 176.05 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। जिसमें से 164 लाख रुपये बैंक ऋण और 12.05 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 214 लाभार्थियों को 152.12 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई। जिसमें से 116.93 लाख रुपये बैंक ऋण, 19.98 लाख रुपये सब्सिडी और 15.21 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए।
उन्होंने बताया कि निगम केवल उन चिह्नित अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण/लाभ प्रदान करता है, जिनकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय (पीपीपी में) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है। उनको विभिन्न बैंको के सहयोग से आय सृजन योजनाएं जैसे: डेयरी फार्मिंग, भेड़ पालन, पशु चालित गाड़ी, किरयाना दुकान, चमड़े का सामान बनाना, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, चूड़ी की दुकान, चाय की दुकान, वेल्डिंग की दुकान और बैंड पार्टी आदि में ऋण प्रदान करता है।
आय सीमा के पात्र ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि एनएसकेएफडीसी योजनाओं के तहत केवल व्यवसाय ही पात्रता का मानदंड पूरा करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इन योजनाओं में कोई आय सीमा की बाध्यता नहीं है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0