ये निर्देश राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तरह की आधिकारिक सम्पर्क या पारस्परिक व्यवहार के लिए ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का लाभ उठाना है।