उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने के दिए निर्देश
उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने के दिए निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के हस्तक्षेप से सोनीपत जिले के कुंडली क्षेत्र के उपभोक्ता मुकेश कुमार की बिजली संबंधी शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया गया है। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता को हुई असुविधा के मद्देनजर 5,000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, ताकि उसे राहत मिल सके।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने जांच मे बताया कि शिकायत 28 सितंबर, 2025 को प्राप्त होने के बाद डी.ओ-कम-सीए को मामले की जांच कर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके बाद 10 अक्टूबर, 2025 को जब अपील एफजीआरए-कम-एसडीओ के पास पहुंची, तब भी उन्होंने मामले की विस्तार से जांच करने के बजाय मात्र दो दिनों में निपटारा कर दिया। यदि अपीलकर्ता को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाता, तो समस्या को उसी समय पूरी तरह सुलझाया जा सकता था।
आयोग ने यह भी पाया कि एसजीआरए-कम-एक्सईएन ने भी समस्या का पूर्ण समाधान करने के बजाय केवल आंशिक कार्रवाई की। आयोग के संज्ञान लेने के बाद ही बाइंडर शिफ्ट करने जैसी सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
आयोग ने मामले की समीक्षा करते हुए उपभोक्ता को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत 5,000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि संबंधित एजेंसी या नियमानुसार जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।
आयोग ने उपभोक्ता से अनुरोध किया है कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते से संबंधित आवश्यक विवरण संबंधित एसडीओ और आयोग के ईमेल पर भेजें। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 23 फरवरी, 2026 तक आयोग को भेजी जाएगी।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0