मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. बनाकर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।
मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. बनाकर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब राज्य सूचना आयोग द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए भगोड़े व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी मामले की जांच करने के लिए एस.आई.टी. गठित करने के आदेश दिए गये हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि गीतिका़ पुत्री अनिल कुमार, निवासी गुरुद्वारा मार्ग, मक्खू तहसील ज़ीरा, ज़िला फिरोज़पुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय एडीसीपी-3 पुलिस आयुक्त लुधियाना और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण कार्यालय पुलिस आयुक्त लुधियाना के विरुद्ध दायर अपील केस नं. 3820/2023 की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि साहिल मल्होत्रा पुत्र राकेश मल्होत्रा और ममता रानी, निवासी प्लॉट नं. 90, गली नं. 5, न्यू शिवपुरी रोड, प्रीत नगर, लुधियाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 406 के अंतर्गत वूमेन सेल फिरोज़पुर में एफ.आई.आर. नं. 22 दिनांक 03/12/2018 को दर्ज हुई थी। इसके बावजूद उक्त व्यक्ति को पंजाब पुलिस द्वारा पासपोर्ट संबंधी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के उपरांत पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धंना ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. बनाकर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। साथ ही, इस पूरे मामले में पंजाब राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी उपलब्ध करवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।
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