मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे इस पूरे मामले में एस.आई.टी. बनाकर जांच करवाएं और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें।