स्पीकर ने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत स्वयं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करवा सकता है।
स्पीकर ने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत स्वयं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करवा सकता है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मज़दूर पन्ना लाल, जो कोटकपूरा का निवासी था, की निर्माण कार्य करते समय एक हादसे में मृत्यु हो गई थी और वह पंजाब श्रम विभाग का पंजीकृत लाभार्थी भी था। स्पीकर ने मृतक के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि सौंपी।
उन्होंने कहा कि निस्संदेह, इंसानी जान की कीमत किसी भी रूप में अदा नहीं की जा सकती, लेकिन राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, ईंट भट्ठों के मज़दूर, संगमरमर-टाइल लगाने वाले, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, पीओपी वर्कर, छोटे एवं भूमिहीन किसान और अन्य मज़दूर जो निर्माण कार्य करते हैं, वे श्रम विभाग में पंजीकरण करवाने के बाद लाभार्थी बन सकते हैं और श्रम विभाग, पंजाब द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
स्पीकर ने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत स्वयं को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करवा सकता है। पंजीकरण के लिए, कोटकपूरा के सभी गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसका शेड्यूल जल्द ही साझा किया जाएगा।
इसी प्रकार लाभार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना, शगुन योजना, प्रसूति लाभ योजना, दो कन्याओं की स्थिति में ‘बालड़ी तोहफ़ा योजना’, लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख से 4 लाख रुपये की एक्स-ग्रेशिया योजना, अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपये की सहायता, सामान्य सर्जरी के लिए निश्चित राशि योजना, कौशल विकास योजना और कई अन्य योजनाओं का लाभ भी लिया जा सकता है।
पंजाब सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम इंस्पैक्टर या स्पीकर कार्यालय कोटकपूरा के नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है।
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