इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि संक्षिप्त संशोधन 1 जुलाई 2025 (योग्यता तिथि मानते हुए) से किया जाएगा और यह प्रक्रिया निम्न समय-सीमा के अनुसार होगी।