अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और Glock पिस्टल के साथ दबोचा गया आरोपी, सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमले की थी साजिश
अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और Glock पिस्टल के साथ दबोचा गया आरोपी, सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमले की थी साजिश
ख़बर ख़ास, चंडीगढ़ :
रिपब्लिक डे से पहले पंजाब पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर राज्य की सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत प्रदेश में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था के बीच, स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) अमृतसर ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल के ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर एक संभावित हमले को टाल दिया।
यह जानकारी शुक्रवार को डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी एक सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमले की साजिश रच रहा था, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शरणप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो तरनतारन जिले के गांव दिनेवाल का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक P86 हैंड ग्रेनेड, एक 9MM Glock पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और करीब 65 ग्राम ICE ड्रग बरामद की है।
डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शरणप्रीत सिंह विदेशी धरती से सक्रिय BKI के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहा था। इनमें निशान सिंह उर्फ निशान जौर्रियां, आदेशबीर सिंह उर्फ आदेश जमारई और सिमरनजीत सिंह उर्फ सिम्मा देओल शामिल हैं, जो पंजाब में दहशत और अशांति फैलाने की साजिशों में सक्रिय रहे हैं। मामले में आगे और पीछे के नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच जारी है।
ऑपरेशन से जुड़े विवरण साझा करते हुए AIG SSOC अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर SSOC की टीमों ने अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर बुंदाला मोड़ इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान Glock पिस्टल, गोला-बारूद और ICE ड्रग बरामद हुई।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि हाल ही में उसके हैंडलर्स ने एक हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी करवाई थी, जिसे उसने अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर चर्च के पास एक स्थान पर छिपा दिया था। आरोपी की निशानदेही पर SSOC टीम ने मौके से P86 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया।
AIG ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि शरणप्रीत सिंह इस नेटवर्क में अपने कज़िन सिम्मा देओल के जरिए शामिल हुआ था। उसके निर्देशों पर वह विस्फोटक, हथियारों की खेप की ढुलाई और अवैध पैसों के लेन-देन में शामिल था।
इस संबंध में पुलिस थाना SSOC अमृतसर में FIR नंबर 02 दिनांक 21.01.2026 दर्ज की गई है। मामला NDPS एक्ट की धारा 22, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है, जबकि हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के बाद विस्फोटक अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
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