हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम अवधि के दौरान कोई भी नई योजना,परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती और न ही कोई आधारशिला रखी जाएगी।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम अवधि के दौरान कोई भी नई योजना,परियोजना की घोषणा नहीं की जा सकती और न ही कोई आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही सम्बंधित क्षेत्रों में किसी परियोजना या भवन का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन होने पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।
शहरी स्थानीय चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के नहीं होगे स्थानांतरण
शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के सम्पन होने तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारीयों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। यदि चुनावों से जुड़े किसी अधिकारी, कर्मचारी को स्थानांतरित करना अति आवश्यक है तो राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करके किया जा सकता है।
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