यह मॉड्यूल बीकेआई मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के निर्देश पर यूके स्थित हैंडलरों निशान जोड़ियां और आदेश जमराय कर रहे थे संचालित : डीजीपी बरामद आईईडी का इस्तेमाल नियोजित आंतकी हमले में किया जाना था, प्रारंभिक जांच में खुलासा
यह मॉड्यूल बीकेआई मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के निर्देश पर यूके स्थित हैंडलरों निशान जोड़ियां और आदेश जमराय कर रहे थे संचालित : डीजीपी बरामद आईईडी का इस्तेमाल नियोजित आंतकी हमले में किया जाना था, प्रारंभिक जांच में खुलासा
खबर खास, चंडीगढ़/जालंधर-
पाकिस्तान की आई.एस.आई. समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) आतंकवादी मॉड्यूल के दो कार्यकर्ताओं को करीब 2.5 किलोग्राम आर.डी.एक्स आधारित आई.ई.डी. और एक रिमोट कंट्रोल सहित गिरफ्तार कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी।
यह मॉड्यूल बी.के.आई. के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशों पर यू.के. आधारित हैंडलर निशान जोड़ियां और आदेश जमराय द्वारा संचालित किया जा रहा था।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरजिंदर सिंह उर्फ रिंकू निवासी गांव अठवाल (गुरदासपुर) और दीवान सिंह उर्फ निक्कू निवासी निक्को सरां कला (गुरदासपुर) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनकी काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिस पर वे सवार थे।
डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को उनके यू.के. आधारित संचालकों निशान जोड़ियां और आदेश जमराय से सीधे निर्देश मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद आर.डी.एक्स आधारित आई.ई.डी. का उपयोग नियोजित आतंकी हमले में किया जाना था।
कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए डी.जी.पी. ने बताया कि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त पुख्ता जानकारी के आधार पर सी.आई. जालंधर की टीमों ने गुप्त अभियान के तहत जालंधर के गुरु नानकपुरा क्षेत्र से दोनों संदिग्धों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे यह विस्फोटक खेप किसी अन्य स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे।
उन्होंने कहा कि मामले में आगे के संबंधों की पड़ताल करने और उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है, जिन्हें यह खेप सौंपी जानी थी।
गौरतलब है कि पुलिस थाना एस.एस.ओ.सी., अमृतसर में गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) की धारा 10, 13, 15, 17, 18, 18-बी और 20 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत एफ.आई.आर. नंबर 58 दिनांक 08.10.2025 को मामला दर्ज किया गया है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0