पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जानकारी दी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।