उन्होंने यह भी जोर दिया कि पंजाब में सभी पंजीकृत सोसाइटीज़ अब सूचना का अधिकार (आर टी आई ) एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कवर होंगी, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए लोगों के विश्वास को और मजबूत करेगा।