पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज एक पत्र जारी कर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य तबादलों/तैनाती से संबंधित निर्देशों एवं समय-सीमा में विस्तार की जानकारी दी गई है।