कहा—लीगल गार्डियनशिप से विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है
कहा—लीगल गार्डियनशिप से विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है
खबर खास, चंडीगढ़ :
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विशेष जरूरतों वाले बालिग व्यक्तियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में, एक माह के भीतर 67 वयस्क विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लीगल गार्डियनशिप ‘नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999’ के अंतर्गत एक आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता तथा मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ वाले वयस्क व्यक्तियों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस एक्ट के तहत उन बालिग व्यक्तियों के लिए—जो अक्षमता के कारण दैनिक महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते—कानूनी रूप से एक जिम्मेदार अभिभावक नियुक्त किया जाता है। इससे निर्णय लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, बैंकिंग, दस्तावेज़ी प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच काफी आसान हो जाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि लीगल गार्डियन माता-पिता, भाई-बहन, निकट संबंधी या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भी हो सकता है, जिसकी नियुक्ति अधिकृत समिति की मंज़ूरी से की जाती है। उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट विशेष जरूरतों वाले बच्चों और बालिगों के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं, क्योंकि यह उन्हें कानूनी सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए कई योजनाएँ और विस्तृत सुविधाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन-स्तर में सुधार करना है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति को पीछे न रहने दिया जाए और हर स्तर पर उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाए।
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