पंजाब राज्य विद्युत रेगुलेटरीआयोग के चेयरपर्सन विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) और सदस्य परमजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) द्वारा 28 मार्च 2025 के आदेशों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरें जारी की गई हैं। आदेशों के तहत, आयोग ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू टैरिफ/शुल्क निर्धारित किए हैं।