नए योग्य मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 31.5.2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का संशोधन उन वार्डों या ग्राम पंचायतों में कराने के निर्देश दिए गए हैं जहाँ खाली पद के चलते अभी चुनाव होने हैं।
नए योग्य मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 31.5.2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का संशोधन उन वार्डों या ग्राम पंचायतों में कराने के निर्देश दिए गए हैं जहाँ खाली पद के चलते अभी चुनाव होने हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में खाली पड़े सरपंचों के लगभग 60 और पंचों के 1600 पदों पर चुनाव या उपचुनाव को लेकर बीते रोज अधिसूचना जारी की गई है।
राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को 15.10.2024 को हुए पिछले आम चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। नए योग्य मतदाताओं के पंजीकरण के लिए पात्रता तिथि 31.5.2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का संशोधन उन वार्डों या ग्राम पंचायतों में कराने के निर्देश दिए गए हैं जहाँ खाली पद के चलते अभी चुनाव होने हैं।
इसके चलते वोटों को शामिल करने/हटाने, या संशोधन के लिए एक विशेष अभियान तैयार किया गया है। इसके तहत 19, 20 और 21 मई के दिन तय किए गए हैं। जिसमें नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन फार्म, नाम शामिल करने पर एतराज का फार्म नंबर दो और की गई एंट्री के विवरण पर आपत्ति को लेकर फार्म संख्या तीन का इस्तेमा किया जा सकेगा। यह फॉर्म संबंधित एस.डी.एम. के पास उपलब्ध हैं और इसकी कॉपी आयोग की वेबसाइट (sec.punjab.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है।
राज्य चुनाव आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि जो वोटर अपना नाम इन वार्डों/ग्राम पंचायतों, जहाँ चुनाव होने हैं, की मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहते हैं तो वे इस अवसर पर ऐसा करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपत्ति जमा करवाने या संशोधन करवाने के मामले में संबंधित व्यक्ति इस 3 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित चुनाव पंजीकरण अधिकारी, यानी एस.डी.एम. के पास फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
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