राज्य चुनाव आयोग की ओर उम्मीदवारों और आम लोगों को तारीख़  दस अक्तूबर को जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वर्करों समेत निजी व्यक्तियों को पोलिंग स्टेशनों के बाहर वीडीयोग्राफी करने की अनुमति होगी।