नगर निगमों के आम/उप चुनाव-2024 के संबंध में पंजाब राज्य चुनाव आयोग की सिफारिशों पर पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत नगर निगमों के माल अधिकार क्षेत्र, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है।