गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू मामले की सुनवाई सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अदालत में यह जानकारी दी गई की डीएसपी गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू मामले की सुनवाई सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अदालत में यह जानकारी दी गई की डीएसपी गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी है।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी
खबर खास, चंडीगढ़ :
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू मामले की सुनवाई सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। सरकार की ओर से अदालत में यह जानकारी दी गई की डीएसपी गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने उनकी फाइल पीपीएससी को भेज दी है। यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की है।
कार्रवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बात दोबारा पूछी कि आखिर जब लॉरेंस इंटरव्यू का मामला उठा था तो उस समय डीजीपी पंजाब ने यह बात क्यों कही थी कि इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ है। उन्होंने यह बात किस आधार पर कहीं थी। अदालत ने कहा कि जेलों का विभाग डीजीपी के अधीन नहीं आता है। ऐसे में उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया। डीजीपी ने जल्दबाजी में पंजाब की जेलों को क्लीनचिट क्यों दी। अदालत ने कहा कि अगर गलती हुई है तो उसे मान लेना चाहिए।
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