खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की लीगल मेट्रोलॉजी विंग ने 31 जनवरी, 2025 तक लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और इससे जुड़े विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से 21 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना एकत्रित किया है और 1568 चालान जारी किए हैं।