सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर द्वारा उक्त विनती की तस्दीक के उपरांत पंजाब के 64-लुधियाना पश्चिमी विधान सभा हलके के मौजूदा उप चुनाव में पोस्ट बैलट के द्वारा अपनी वोट डालने वाले वर्ग में शामिल होगा।
सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर द्वारा उक्त विनती की तस्दीक के उपरांत पंजाब के 64-लुधियाना पश्चिमी विधान सभा हलके के मौजूदा उप चुनाव में पोस्ट बैलट के द्वारा अपनी वोट डालने वाले वर्ग में शामिल होगा।
खबर खास, चंडीगढ़/ लुधियाना :
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 60 की धारा ( ई) के उपबंधोें के मुताबिक स्पष्ट किया गया है कि समर्थ अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति, जो पोस्ट बैलट पेपर के द्वारा वोट डालने के लिए आवेदन देता है, तो सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर द्वारा उक्त विनती की तस्दीक के उपरांत पंजाब के 64-लुधियाना पश्चिमी विधान सभा हलके के मौजूदा उप चुनाव में पोस्ट बैलट के द्वारा अपनी वोट डालने वाले वर्ग में शामिल होगा।
इसको 26. 05. 2025 को जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत, भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन एस. ओ. नम्बर 1964(ई), तारीख़ 19 जून, 2020 के द्वारा संशोधित कंडक्कट आफ इलैक्शन रूल्ज़, 1961 के भाग-2 ए के उपबंधों के मुताबिक निर्वाचन आयोग द्वारा इस विषय पर दिशा- निर्देशों सहित नोटीफायी किया गया है।
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