पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया है कि मतदाताओं को चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ई.आर.ओ.) के फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार देने वाले लोक प्रतिनिधित्व (आर.पी.) अधिनियम और संबंधित नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत 01.01.2025 की योग्यता तिथि संबंधी मतदाता सूची के लिए हाल ही में किए गए राज्य स्तरीय संशोधन (विशेष संक्षिप्त संशोधन 2025) के दौरान कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।