हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा के उपरांत छ: विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा के उपरांत छ: विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं।
क्या है हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024
यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा। इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने वाली राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में बताए गए हैं। यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024-25 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से 8591,38,87,000 रुपये की अपेक्षित राशि के भुगतान और विनियोग हेतु उपबंध करने के लिए पारित किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024
इस विधेयक के तहत केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से कम समय अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से कम समय अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 (2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है।
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंत:राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और उसके अंतर्गत तथा वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 8) और वित्त अधिनियम (सं0 2), 2024 (2024 का केन्द्रीय अधिनियम 15) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।
मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब के विनिर्माण में प्रयुक्त विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट पर राज्य कर न लगाया जा सके के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में संशोधन किया जाना। अधिनियम में एक नई धारा 11 क का रखा जाना ताकि सरकार को राज्य कर के गैर-उद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण को नियमित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।
हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024
कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाने, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 पारित किया गया।
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024
विस्तार प्राध्यापकों तथा अतिथि प्राध्यापकों की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया।
हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024
अतिथि संकाय/अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया।
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