हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पानीपत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को उपभोक्ता बिमला को निगम द्वारा औसत बिल बनाने के कारण हुई अनावश्यक देरी के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये है।