गंभीर बीमारियों को चमत्कार के जरिए ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर को जीरकपुर की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। अब इस मामले में पादरी को एक अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
एक अप्रैल को मोहाली अदालत सुनाएगी सजा, जीरकपुर की महिला ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप
खबर खास, चंडीगढ़ :
गंभीर बीमारियों को चमत्कार के जरिए ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर को जीरकपुर की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। अब इस मामले में पादरी को एक अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
गौर रहे कि इस मामले में नामजद होने के बाद पादरी बजिंदर सोमवार को अदालत में पेश हुआ। इसके बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार यानि आज हुई सुनवाई में बजिंदर को दोषी करार कर दिया गया।
गौर रहे कि जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। साथ ही केस में आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 लगाई गई थी। इस मामले में पादरी की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है।
गौर रहे कि पीड़िता का आरोप है कि बजिंदर ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें की। बजिंदर ने उसका फोन नंबर लिया और अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं वह उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाता और वहां उसके सथ गलत हरकत करता था। महिला की शिकायत के बाद कपूरथला पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी थी।
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