अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने शनिवार को रूपनगर जिले में सभी गैर-पंजीकृत क्रशरों को तुरंत सील करने और 15 दिनों के भीतर सभी पंजीकृत खनन स्थलों, महत्वपूर्ण मार्गों और हॉटस्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई अहम आदेश जारी किए हैं।
रूपनगर के जिला अधिकारियों को अवैध (ग़ैर-पंजीकृत) क्रशरों को तुरंत सील करने और 15 दिनों के भीतर कानूनी साइटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश
अगमपुर पुल वाले क्षेत्र में कंटीले तार लगाने के भी आदेश
जिला अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए 24 घंटे चौकसी सुनिश्चित करने के निर्देश
आईआईटी, रूपनगर के विशेषज्ञ खनन स्थलों का सर्वेक्षण कर उल्लंघनों की पहचान करेंगे
खबर खास, चंडीगढ़ :
अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने शनिवार को रूपनगर जिले में सभी गैर-पंजीकृत क्रशरों को तुरंत सील करने और 15 दिनों के भीतर सभी पंजीकृत खनन स्थलों, महत्वपूर्ण मार्गों और हॉटस्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई अहम आदेश जारी किए हैं।
बैंस ने जिला अधिकारियों को सभी गैर-पंजीकृत क्रशरों को तुरंत सील करने के आदेश देते हुए कहा कि अनधिकृत स्थानों पर कोई जनरेटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी पंजीकृत क्रशरों पर 360-डिग्री व्यू वाले हाई-रिज़ॉल्यूशन नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने खनन सामग्री की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले सभी महत्वपूर्ण मार्गों और अवैध खनन के लिए पहचाने गए हॉटस्पॉट्स पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए।
खनन गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को उन क्रशरों के पिछले तीन महीनों के रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश भी दिए, जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह जांच 15 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
बैंस ने अगमपुर पुल के पास के क्षेत्र को सील करने के भी निर्देश दिए, जहां अवैध खनन गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को कंटीली तारों से सुरक्षित किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए।
उन्होंने सभी जेई (जूनियर इंजीनियर) और एसडीओ (सब-डिविजनल ऑफिसर) को अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए 24 घंटे चौकसी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन संचालकों से मिलीभगत या किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सभी कानूनी खनन स्थलों पर काम करने वाले ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल न होने की सख्त चेतावनी देते हुए स बैंस ने कहा कि उन्हें अपने निर्धारित खनन क्षेत्रों से बाहर खनन करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ठेकेदार अपने अधिकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन करता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माने के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी, रूपनगर के विशेषज्ञों की एक टीम खनन स्थलों का सर्वेक्षण करेगी, ताकि किसी भी तरह के उल्लंघन का पता लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध खनन के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
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