चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की अगुवाई वाले हाईकोर्ट के बेंच ने 20 मई को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा दायर अर्ज़ी पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब माँगे हैं।