राज्य में चल रही “भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग” मुहिम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से अमृतसर शहर में खाद्य प्रसंस्करण(प्रोसेसिंग) फैक्ट्रियों और दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
राज्य में चल रही “भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग” मुहिम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से अमृतसर शहर में खाद्य प्रसंस्करण(प्रोसेसिंग) फैक्ट्रियों और दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
खबर खास, चंडीगढ़ :
राज्य में चल रही “भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग” मुहिम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से अमृतसर शहर में खाद्य प्रसंस्करण(प्रोसेसिंग) फैक्ट्रियों और दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस और हल्की गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बनाने वाले यूनिट, खासकर सोया चांप और मोमोज़ बनाने वाली जगहों पर चेकिंग की गई।
विजिलेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की एक साझा टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अस्वच्छ फैक्ट्रियों और खाने-पीने की वस्तुएं बनाने वाली दुकानों पर छापेमारी की।
“ऑपरेशन के दौरान, टीम ने रामबाग क्षेत्र में थोक दुकानों का निरीक्षण किया, जहां सोया चांप और मोमोज़ के नमूने लिए गए थे और दुकानों को सील कर दिया गया। यह भी पता लगा कि कई दुकानदारों के पास आवश्यक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं थे और वे खाने-पीने की चीजों को बहुत ही अस्वच्छ और गंदे माहौल में स्टोर कर रहे थे। उनके आगे कहा, ‘‘उल्लंघना करने वालों के चालान (जुर्माने) किए गए।”
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसके अलावा, टीम ने अंगड़ स्थित दो सोया चांप बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। दोनों फैक्ट्रियां बहुत ही अस्वस्थ परिस्थितियों में और बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के काम कर रही थीं। परिणामस्वरूप, फैक्ट्रियों को तुरंत सील कर दिया गया और और जांच के लिए चांप और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि साझा ऑपरेशन के दौरान कुल पांच नमूने एकत्रित किए गए थे। ये नमूने जांच के लिए स्टेट लैबोरेटरी खरड़ भेजे गए हैं। लैबोरेटरी की रिपोर्टों के आधार पर उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0