सिर्फ दो दिनों में तीसरी एके-47 राइफल हुयी बरामद अमेरिका स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी द्वारा पाकिस्तान से हथियारों की खेप का किया था प्रबंध: डीजीपी जुगराज सिंह सरपंच चीमा खुड़ी की हत्या में भी शामिल था गुरप्रीत गोपी: एआईजी एसएसओसी अमृतसर
सिर्फ दो दिनों में तीसरी एके-47 राइफल हुयी बरामद अमेरिका स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी द्वारा पाकिस्तान से हथियारों की खेप का किया था प्रबंध: डीजीपी जुगराज सिंह सरपंच चीमा खुड़ी की हत्या में भी शामिल था गुरप्रीत गोपी: एआईजी एसएसओसी अमृतसर
खबर खास, चंडीगढ़/अमृतसर-
स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक ए.के.-47 राइफल, दो मैगज़ीन और 60 जिंदा कारतूस, साथ ही तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें, सात मैगज़ीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर निवासी संगराई (गुरदासपुर), विपिन कुमार उर्फ मनीष निवासी मरियांवाल, बटाला, और चमकौर सिंह निवासी नत्त, बटाला, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है।
यह कार्रवाई उस बरामदगी के एक दिन बाद की गई है, जिसमें तरनतारन जिले के खेमकरण क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दो ए.के.-47 राइफलें और एक पीएक्स5 पिस्तौल सहित तीन हथियारों की खेप बरामद की गई थी।
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अमेरिका स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने पाकिस्तान से इस खेप की व्यवस्था की थी। यह खेप सितंबर 2025 के मध्य में गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसे गिरफ्तार आरोपियों ने प्राप्त किया था।
डीजीपी ने कहा कि तस्करों की पहचान करने, इस मामले के अगले पिछले संबंधों को सुलझाने और पूरे तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए जांच जारी है।
ए.आई.जी. (एसएसओसी) अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए बताया कि गिंदर और मनीष की गिरफ्तारी के दौरान एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई थी, जिसके बाद चमकौर सिंह का नाम सामने आया। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान यह बरामदगियां की गईं।
ए.आई.जी. ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी का नाम जुगराज सिंह सरपंच चीमा खुड़ी की हत्या में भी सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी मनू अगवान गिरोह ने ली थी। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में, आर्म्स एक्ट की धारा 25, भारतीय बीएनएस की धारा 61(2) और एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत एफआईआर नंबर 55 दिनांक 02/10/2025 थाना एसएसओसी अमृतसर में पहले से ही दर्ज है।
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