हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, दोष सिद्धि दर पहुँची 82.6% - मुख्यमंत्री ऑनलाइन एफआईआर से लेकर ई-साक्ष्य तक, हरियाणा पुलिस बन रही देश के लिए आदर्श केंद्र सरकार के हर सुधार को तत्परता से लागू करेगा हरियाणा - मुख्यमंत्री
हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, दोष सिद्धि दर पहुँची 82.6% - मुख्यमंत्री ऑनलाइन एफआईआर से लेकर ई-साक्ष्य तक, हरियाणा पुलिस बन रही देश के लिए आदर्श केंद्र सरकार के हर सुधार को तत्परता से लागू करेगा हरियाणा - मुख्यमंत्री
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से कहीं अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है। इन कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि राज्य ने इतने कम समय में न केवल इन कानूनों को लागू किया, बल्कि इनके लागू होने के बाद दोष सिद्धि दर को 82.6 प्रतिशत तक पहुँचाने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर केंद्रीय गृहमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र से तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। यही वह भूमि है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रही है।
अमित शाह के नेतृत्व में ऐतिहासिक सुधार, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर नए आपराधिक कानूनों तक, देश ने बदली दिशा - मुख्यमंत्री
सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक भूलों को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन लाखों लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है, जो वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। इसके साथ ही अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से प्रचलित तीन पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू करना भी एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है, जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
सैनी ने कहा कि हरियाणा न केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी राज्य है, बल्कि न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। इन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नए कानूनों के प्रति पूरी तरह से जागरूक और सक्षम बनाया गया है। जांच अधिकारी अब इन कानूनों को समझते हुए उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं।
हरियाणा में न्यायिक सुधारों की नई इबारत, 2,145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित
उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में इन कानूनों के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। ई-साक्ष्य और ई-समन ऐप को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। गवाही देने की प्रक्रिया में भी तकनीक का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है। पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में कुल 2,145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71% मामलों में अपराध स्थल की फोरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से की गई है। साथ ही, आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों की जांच, विश्लेषण एवं रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए एफएसएल प्रयोगशालाओं को 19.54 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। सभी जीरो एफआईआर को 24 घंटे के भीतर नियमित एफआईआर में परिवर्तित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों को हरियाणा सरकार पूरी तत्परता से लागू करेगी।
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